नवादा :किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल का सश्रम कारावास

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नवादा/ रामजी प्रसाद एवं विश्वास कुमार

नवादा व्यवहार न्यायालय का एक अहम फैसला सामने आया है ।घर में अकेली रही किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा अर्थदंड की सजा मुकर्रर की गई है। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश और शशि कांत ओझा ने या सजा वारिस अलीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव के आरोपी सुनील यादव को सुनाई गई है।

घटना 14 मार्च 2018 को 10:00 बजे दिन की बताई गई है। विशेष लोक अभियोजक भोला पासवान ने बताया कि आरोपी ने गांव की ही किशोरी को हवस का शिकार बनाया था।

किशोरी के माता-पिता कृषि कार्य को लेकर खेत गए हुए थे इसी दौरान सुनील ने लड़की को घर में अकेला देख कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाबत पीड़िता के बयान पर बारिसलीगंज थाना कांड संख्या 5/18 दर्ज किया गया था।

अदालत में गवाहों द्वारा दर्ज कराए गए बयान के आधार पर आरोपी सुनील यादव को 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा ₹10000 अर्थदंड की सजा सुनाई गई।






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