बिहार के वाहन मालिकों एवं चालकों के लिए जरूरी खबर,कैबिनेट की बैठक में वाहन मालिकों के लिए सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

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बिहार /डेस्क

राज्य सरकार द्वारा आज सूबे के वाहन मालिकों को बड़ी सुविधा मुहैया करवाई गई है ।मालूम हो की कैबिनेट की बैठक में परिवहन विभाग से जुड़े कई मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई है ।परिवहन विभाग के सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कैबिनेट से जुड़े फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि विभाग को यह सूचना प्राप्त हो रही है कि COVID-19 के कारण लागू लॉकडाउन एवं प्रतिबंधों के कारण बहुत से परिवहन / गैर परिवहन वाहन / ट्रैक्टर ट्रेलर / बैट्री चालित वाहन (Electric Vehicle) ससमय कर जमा नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण वे कर प्रमादी हो रहे हैं एवं कर देयता के दायरे से बाहर हो रहे हैं।






उन्होंने कहा की इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा जनहित में निर्णय लिया गया है बिहार राज्य में निबंधित सभी प्रकार के कर प्रमादी परिवहन / गैर-परिवहन कि वाहन / ट्रैक्टर ट्रेलर / बैट्री चालित यान (Electric Vehicle) द्वारा बकाया एकमुश्त पथकर / हरित कर जमा करने पर बकाये अर्थदण्ड / ब्याज से विमुक्ति दिया जायेगा और उपरोक्त सभी प्रकार के अनिबंधित वाहनों (उत्सर्जन मानक BS-IV के अनिबंधित वाहनों को छोड़कर) ट्रैक्टर-ट्रेलर / बैट्री चालित यान (Electric Vehicle) को बकाया पथकर एकमुश्त जमा करने पर सभी प्रकार के अर्थदण्ड एवं ब्याज (यदि कोई हो) से सर्वक्षमा (Amnesty ) दिया जायेगा तथा वाहन व्यावसायियों द्वारा बकाये व्यापार कर एवं अस्थायी निबंधन की फीस को एकमुश्त जमा करने पर उस पर लगने वाले अर्थदण्ड एवं ब्याज की माफी अधिसूचना के प्रभावी होने की तिथि से छः माह की अवधि तक के लिए प्रदान की जायेगी।






वहीं कैबिनेट की बैठक में वाहन दुर्घटना के फलस्वरूप पीडित या मृतक के आश्रित को त्वरित मुआवजा निर्धारण एवं अन्तरिम मुआवजा के भुगतान हेतु बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के अध्याय X एवं बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली, 1961 में वांछित संशोधन करते हुए अंतरिम मुआवजा भुगतान हेतु “बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि के रूप में Revolving Fund का सृजन किया गया है, ताकि वाहन दुर्घटना के फलस्वरूप पीड़ित मृतक के आश्रित को मुआवजा का त्वरित निर्धारण एवं अन्तरिम मुआवजा का ससमय भुगतान किया जा सके।

श्री अग्रवाल द्वारा बताया गया की राज्य सरकार द्वारा जीर्ण-शीर्ण अवस्था में अथवा रखे रखे विनष्ट हो गये अथवा तकनीकी कारणों से परिचालन योग्य नहीं रहने अथवा 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को विनष्ट कराने के इच्छुक वाहन स्वामियों को निबंधन रद्द कराने हेतु कर एवं अर्थदण्ड में राहत देने के लिए परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या-5124, दिनांक 20.06.2020 द्वारा सर्वक्षमा योजना लायी गयी थी, जो दिनांक 06.07.2021 तक प्रभावी थी। कोविड-19 महामारी के कारण लागू लॉकडाउन एवं प्रतिबंधों के कारण कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा इसका लाभ नहीं उठाया जा सका है।जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा जनहित में उपर्युक्त सर्वक्षमा को पूर्व निर्धारित शर्तों के अधीन अगले 01 वर्ष के लिए विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है।






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