BiharNews :13 साल बाद आया हत्याकांड पर अदालत का फैसला, तीन को आजीवन कारावास

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नवादा /रामजी प्रसाद एवं कुमार विश्वास

व्यवहार न्यायालय नवादा द्वारा सोमवार को एक अहम फैसला सुनाया गया। हत्या के एक मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार सिंह की अदालत से यह फैसला आया। सजा पाने वाले तीनों अभियुक्त रोह थाना क्षेत्र के काजी चक गांव के भोला यादव नारायण यादव व सोनू उर्फ शैलेंद्र यादव है।






घटना के 13 साल बाद अदालत का यह फैसला आया है। घटना 1 जुलाई 2007 की सुबह की बताई गई है अपर लोक अभियोजक अजीत कुमार ने बताया कि मामला रोज थाना कांड संख्या 51/07 से जुड़ा है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार कार्य चक निवासी सुषमा देवी अपने ससुर भसुर के लिए भोजन लेकर खेत पर गई थी। जहां सुषमा देवी के दोनों परिजन खेत जुताई कर रहे थे। सभी तीनों आरोपियों अन्य लोगों के साथ हरवे हथियार से लैस होकर पहुंचे तथा सभी पर जानलेवा हमला कर दिया।

हमले में सुषमा के ससुर सौदागर यादव गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। गवाहों द्वारा अदालत में दिए गए बयान के आधार पर न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को ₹10000 अर्थदंड की सजा सुनाई। वही धारा 341 में एक मावा प्रत्येक को ₹500 अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने जेल में बंद अभियुक्तों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह सजा सुनाई। इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला है।






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