कैमूर :राष्ट्रीय लोक अदालत में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक द्वारा लगाया जाएगा समझौता शिविर

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11 दिसम्बर को समझौता शिविर होगी आयोजित, बकायेदार एक मुश्त राशि जमा कर समझौता शिविर मे विशेष छूट का ले सकते लाभ

कैमूर/भभुआ(ब्रजेश दुबे):

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा दिनांक 11.12.2021 को
राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किया जाएगा. इस लोक अदालत में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक द्वारा समझौता शिविर आयोजित किया जाएगा ।जिसकी जानकारी देते हुए बैंक के क्षेत्रीय अधिकारी विकास कुमार भगत ने बताया कि इस लोक अदालत में ग्रामीण बैंक के जिला कैमूर के प्रत्येक ऋण बकायेदारों जिनको की पूर्व में बैंक द्वारा नोटिस भेजा जा चुका है ।

उनके लिए एकमुश्त राशि जमा कर (वन टाइम सेटलमेंट) समझौता करने पर समझौता राशि में बकाये ब्याज राशि में अन्य समझौता शिविरों की अपेक्षाकृत अधिक एवम विशेष छूट दी जा रही है. यह विशेष छूट कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए दी जा रही है. अतःबकायेदार बैंक द्वारा दिये जा रहे इस सुनहरे अवसर का लाभ उठावें एवम शनिवार को आयोजित लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर समझौता करा कर बकाये ऋण से मुक्ति पाएँ.






आगे उन्होंने कहा वैसे सभी ऋण बकाएदारों जो कि जानबूझकर ऋण अदायगी हेतु बारंबार नोटिस देने के उपरांत भी समझौता नहीं करा रहे है जो कि विलफुल डिफॉल्टर हैं उनको चेतावनी देते हुए बताया कि उनके खिलाफ भी बैंक वसूली मानकों के तहत सर्टिफिकेट केस व सरफेसी एक्ट के तहत बड़े पैमाने पर कानूनी प्रक्रिया की जा रही है एवम जल्द ही उनकी परिसंपत्तियों को बैंक जब्त व नीलाम कर बकाया ऋण ब्याज समेत वसूल करेगी तथा उनकी गिरफ्तारी भी जल्द होने जा रही है.

उनके द्वारा वैसे सभी ऋण धारकों से अपील किया है कि वे इस समझौता शिविर में आकर समझौता करावें एवम कठोर कानूनी प्रक्रिया से बचें एवम बैंकिंग मुख्य धारा से जुड़कर सम्मनित जीवन जियें. इस समझौता शिविर लोक अदालत में कैमूर जिले के सभी शाखा के बैंक प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे ऋणि अपने संबंधित शाखा के प्रबंधक, वसूली अधिकारी से सम्पर्क कर आसानी से समझौता करा कर इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं.






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