किशनगंज: न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी किशनगंज के आदेश पर ईंट भट्ठा निर्माण कार्य पर लगी रोक,निर्माण स्थल पर धारा 144 लागू

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ठाकुरगंज प्रखंड के पौआखाली थानाक्षेत्र अंतर्गत खानाबाड़ी मौजा में डीएलजी ब्रिक्स के नाम से निर्माणाधीन ईंट भट्ठा के विरुद्ध दाखिल शिकायत पत्र के आलोक में एसडीएम कोर्ट से जारी नोटिस के बाद कार्य बंद

किशनगंज/रणविजय


जिले के ठाकुरगंज प्रखण्ड अंतर्गत पौआखाली थानाक्षेत्र स्थित खानाबाड़ी मौजा में नयागंज गांव के समीप हो रहे डीएलजी ब्रिक्स के नाम से निर्माणाधीन ईंट भट्ठा कार्य पर फ़िलहाल न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी किशनगंज ने आदेश जारी कर रोक लगा दी है।केस सं0 624 एम/ 2021 धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जारी आदेश के बाद अब उक्त निर्माणाधीन स्थल में निर्माण कार्य करवाने की सख्त मनाही है।इस मामले में निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भादवि की धारा 188 के तहत कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए वाद को सक्षम न्यायालय में आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित कर दिया जाएगा।






न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी किशनगंज के द्वारा जारी आदेश पत्र में प्रथम पक्ष बिहार सरकार बनाम द्वितीय पक्ष डीएलजी ब्रिक्स के प्रोपराइटर गौतम कुमार पे0 राम चरण दास सा0 नयागंज पौआखाली जिला किशनगंज को यह आदेश दिया गया है कि प्राप्त आवेदन पत्र से संतुष्ट होकर तथा ईंट भट्ठा के निर्माण स्थल के ग्रामीणों द्वारा दाखिल विरोध आवेदन पत्र को देखते हुए द्वितीय पक्ष को आदेश दिया जाता है कि अविलम्ब ईंट भट्ठा का निर्माण कार्य को बंद करते हुए दिनांक 13/08/21 को पूर्वाह्न में 11 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर ईंट भट्ठा से सम्बंधित कागजात के साथ कारण पृच्छा दाखिल करें।गौरतलब हो कि खानाबाड़ी मौजा में निर्माणाधीन ईंट भट्ठा के विरोध में ग्रामीणों के एक पक्ष ने ईंट भट्ठा निर्माण में लागू मापदंड की अनदेखी करने व एनजीटी नियमों के अनुपालन नही किए जाने का आरोप लगाते हुए आवेदन दाखिल किया था।






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