वर्ष 2016 में एक युवक पर किया गया था जानलेवा हमला
किशनगंज/प्रतिनिधि
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशांत कुमार की अदालत ने शनिवार को एक मामले में अहम फैसला सुनाया।जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशांत कुमार की अदालत ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर देने के मामले में आरोपी संतोष श्रीवास्तव को 10 वर्ष की सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये अर्थिक दंड की सजा सुनाई।
अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा का फैसला सुनाया गया।प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशांत कुमार की अदालत ने आरोपी संतोष श्रीवास्तव को सजा सुनाई है। दोनों पक्षों की दलील सुनाने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत में लोक अभियोजक प्रणव कुमार ने शानदार दलीलें पेश की।
अदालत ने सत्र वाद संख्या 94/2017 की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।मामले में नौ वर्ष पूर्व वर्ष 2016 को नवंबर माह में पीड़ित युवकआनंद कुमार छठ पर्व का सामान लेकर अपने घर जा रहे थे।तभी धर्मगंज चौक के पास आरोपी संतोष ने युवक आनंद कुमार को धारदार हथियार से वार कर घायल कर दिया था।
आनंद के सर, गर्दन व पेट में वार किया गया था।जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायल युवक आनंद को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।
सदर अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए सिलीगुड़ी रेफर किया गया था।सिलीगुड़ी में लगातार बीस- पच्चीस दिनों तक उनका इलाज चला था। अदालत ने अपने फैसले में इसे एक गंभीर घटना बताया और दोषी के विरुद्ध अपना फैसला सुनाया।