किशनगंज:शराब तस्करी के दो आरोपियों को न्यायालय ने 5-5 वर्ष की सुनाई सजा

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1-1 लाख रुपये का लगाया गया जुर्माना

किशनगंज/प्रतिनिधि

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सह विशेष न्यायाधीश (उत्पाद 2) सुमित कुमार सिंह की अदालत ने शराब ले जाए जाने के एक मामले में गुरुवार को दो आरोपियों को 5- 5 वर्ष की सजा सुनाई है।आरोपी अरमान (महारजगंज, यूपी) और मोहम्मद अरमान (थाना महानंदा बाढ़, जिला मऊ, यूपी) को 5-5 वर्ष के कारावास और 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न चुकाने पर तीन माह के अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी किया गया है।

लोक अभियोजक प्रणव कुमार ने मामले में सरकार का पक्ष मजबूती से रखा।यह मामला अप्रैल 2022 का है, जब उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर गलगलिया चेक पोस्ट से एक ट्रक से 9672 लीटर अवैध बीयर बरामद किया था।बिहार में शराबबंदी कानून के तहत यह गंभीर अपराध है।उत्पाद टीम ने दोनों आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार किया था।

जांच में पता चला कि बीयर बिहार में अवैध वितरण के लिए लाई गई थी।


सुनवाई के बाद, अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए ठोस सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराया। लोक अभियोजक प्रणव कुमार ने कहा कि यह फैसला शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण है और शराब को बिहार लाने वालों के लिए कड़ा संदेश है।

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