किशनगंज :गांजा तस्करी के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 14 साल की सजा सुनाई,जुर्माना भी लगाया गया

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किशनगंज /सागर चन्द्रा

किशनगंज कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के एक आरोपी को 14 वर्ष की सश्रम कारावास व डेढ़ लाख रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।एडीजे प्रथम कुमार गुंजन की अदालत ने बुधवार को एनडीपीएस एक्ट के मामले में एक आरोपी को सजा सुनाई है।अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के आरोपी मोहम्मद इब्राहिम को 14 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

जुर्माना की राशि न्यायालय में नही जमा करने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा। स्पेशल पीपी सुरेन साहा ने अदालत में जोरदार दलीलें पेश की।मामले में तीन वर्ष पूर्व वंर्ष 2020 में किशनगंज थाना कांड संख्या 520 / 20 धारा 20 ( बी )( सी ) एनडीपीएस एक्ट के तहत चालक मो इब्राहिम को 61 किलो गांजा के साथ टाउन थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

उक्त मामले में गांजा को एक सूमो वाहन के अंदर छिपाकर ले जाया जा रहा था।पुलिस टीम के द्वारा गांजा की खेप को जब्त किया गया था।

किशनगंज :गांजा तस्करी के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 14 साल की सजा सुनाई,जुर्माना भी लगाया गया

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