किशनगंज /सागर चन्द्रा
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद टू विवेक भारद्वाज की अदालत ने मंगलवार को शराब मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।अदालत ने शराबतस्करी के आरोप में शराब के साथ पकड़े गए व्यक्ति बंगाल के दार्जिलिंग माटिगारा निवासी मोहन साहा को पांच वर्षों की कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी।वही जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को छह माह की अतिरिक्त सजा कटनी पड़ेगी।
आरोपी को सजा दिलवाने में विशेष लोक अभियोजक उत्पाद प्रणव कुमार ने जोरदार दलीलें अदालत में पेस की।विशेष लोक अभियोजक ने सजा की बिंदु पर कई साक्ष्य भी प्रस्तुत कियें।सभी दलीलों को सुनने के बाद एडीजी की अदालत ने आरोपी को सजा सुनायी।
मामले में को उत्पाद विभाग की टीम ने दो वर्ष पूर्व 2 सितंबर 2020 को फरिंग्गोला चेक पोस्ट के पास 96 पेटी 864 लीटर विदेशी शराब के साथ आरोपी को पकड़ा था।शराब एक वाहन में लदा हुआ था।शराब को सब्जी की बोरी के नीचे छिपाकर रखा गया था।