किशनगंज : बेटे ने कुल्हाड़ी से कर दी थी पिता की हत्या, हत्यारे बेटे को आजीवन कारावास की सजा

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कलयुगी बेटे ने 2017 में पिता को कुल्हाड़ी से उतारा था मौत के घाट

किशनगंज /प्रतिनिधि

पिता की हत्या करने वाले कलयुगी बेटे को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम श्री अजीत कुमार सिंह के न्यायालय में सत्रवाद संख्या 220/2017 एवं ठाकुरगंज कांड संख्या 60/17 धारा 302/306 भादवी मे आरोपी सचित झा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं पाच हजार रुपए के अर्थदंड के सजा सुनाई है।

इस मामले को लेकर न्यायालय में वाद का सूचक राज कुमार पांडे है।वहीं चार गवाह पक्षद्रोही एवं चार गवाह काँटेस्टेड होने के बाद हत्यारे बेटे को सजा मिला। बताते चले वर्ष 2017 में ठाकुरगंज के वार्ड नंबर दो के फाराबाड़ी मे हत्यारे सचित झा ने अपने पिता स्व हनुमान झा की हत्या कुल्हाड़ी से मार कर की थी। पिता की हत्या के बाद ठाकुरगंज मामले में आरोपी के साले ने केस दर्ज करवाया था केस दर्ज होते ही आरोपी की गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया गया था ।






जिसके बाद से आरोपी जेल में ही बंद है वही बुधवार को आरोपी पुत्र का दोषी सिद्ध होते ही अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास का सजा सुनाई गई। घटना के 5 साल बाद मृतक पिता को न्याय मिल पाया। इस वाद में लोक अभियोजक सतनारायण प्रसाद साहा के द्वारा वाद का सफल संचालन किया गया एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कारण ही मृतक को न्याय मिल पाया।











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किशनगंज : बेटे ने कुल्हाड़ी से कर दी थी पिता की हत्या, हत्यारे बेटे को आजीवन कारावास की सजा

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