किशनगंज/प्रतिनिधि
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशांत कुमार की अदालत ने सोमवार को हत्या के एक मामले में अहम फैसला सुनाया।प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशांत कुमार की अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या के मामले में आरोपी कालीचरण बास्की को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।साथ ही 20 हजार रुपये अर्थिक दंड की सजा सुनाई।
अर्थ दंड की राशि जमा नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटने का आदेश पारित किया गया है।जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशांत कुमार की अदालत ने हटातपारा बेलवा के रहने वाले आरोपी कालीचरण बास्की को चंदर राम की हत्या के मामले में सजा सुनाई।
दोनों पक्षों की दलील सुनाने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत में लोक अभियोजक प्रणव कुमार ने सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा और शानदार दलीलें पेश की।अदालत ने सत्र वाद संख्या 91/21 की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।मामले में 29 मई 2021 को मृतक चंदर राम साइकिल से सामान लेकर वापस अपने घर जा रहे थे।तभी आरोपी कालीचरण बास्की ने मृतक चंदर राम पर बांस के फट्टे से सर में वार कर दिया।
जिससे मृतक चंदर राम गंभीर रूप से घायल हो गए थे।मृतक चंदर राम को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलवा में भर्ती करवाया गया था। जहां से बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया था।दूसरे दिन इलाज के दौरान चंदर राम की मौत हो गई थी।इस केस में अदालत ने आरोपी कालीचरण बास्की को दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।