पीड़िता को चार लाख रुपए मुआवजा का कोर्ट ने सरकार को दिया आदेश
किशनगंज /सागर चन्द्रा
नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को 10 वर्ष की कारावास व आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम कुमार गुंजन की अदालत ने मंगलवार को आरोपी युवक को दस वर्ष की कारवास व 50 हजार की आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।
जियापोखर थाना कांड संख्या 3 /2018 एवं विशेष पोक्सो वाद संख्या 10/2018 के तहत राजागांव निवासी आरोपी मुजफ्फर को न्यायालय ने सजा सुनाई है। अर्थ दंड की राशि भुगतान नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास का आदेश दिया गया है।
विशेष लोक अभियोजक पोक्सो अधिनियम मनीष कुमार साह ने अदालत में सजा की बिंदुओं पर दलीलें पेश की और नाबालिग पीड़िता को न्याय दिलाया। साथ ही न्यायालय ने पीड़िता के लिए सरकार को चार लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है।