किशनगंज /सागर चन्द्रा
महिला के साथ दुष्कर्म करने मामले में आरोपी थानेदार सहित उसके दो अन्य साथियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। किशनगंज न्यायालय मे फरार तत्कालीन टेढ़ागाछ थानाध्यक्ष,मुखिया प्रतिनिधि व थानेदार के प्राइवेट चालक के अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए एडीजे प्रथम के न्यायालय मे तीनों आरोपियों के जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
एडीजे प्रथम कुमार गुंजन के न्यायालय में गुरुवार को फरार थानाध्यक्ष नीरज कुमार निराला के एबीपी 200/23, फरार मुखिया प्रतिनिधि के एबीपी 206/23 और खगड़ा निवासी फरार चालक मोइनुद्दीन के एबीपी 217/23 के अग्रीम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए तीनों के अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
तीनों आरोपियों के अधिवक्ताओं के द्वारा अग्रीम जमानत को लेकर दलीले दी गई। लेकिन एडीजे प्रथम के एडिशनल पीपी सुरेंद्र प्रसाद ने भी जोरदार दलील पेश की। जिसके बाद न्यायाधीश ने तीनों का अग्रीम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इधर पुलिस ने भी न्यायालय में कांड दैनिकी प्रस्तुत किया। जिसमें आरोपी थानाध्यक्ष नीरज कुमार निराला, मुखिया प्रतिनिधि मनोज व चालक मोइनुद्दीन के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य पाया गया है।
मामले के आरोपी चालक मोइनुद्दीन के खिलाफ सीडीआर मे पीड़िता से मोबाइल पर बात करने का पुख्ता सबूत पुलिस के पास है। बताते चलें कि न्याय की गुहार लगाने टेढ़ागाछ थाना पहुंची यूपी निवासी महिला को थानेदार और उसके साथियों के द्वारा बंधक बना कर दुष्कर्म करने मामले में पीड़िता की लिखित शिकायत पर थानेदार के थाने में ही केस दर्ज किया गया था। लेकिन 16 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस फरार थानेदार ,मुखिया प्रतिनिधि व चालक को अब तक गिरफ्तार नहीं सकी है।