किशनगंज /सागर चन्द्रा
दहेज की खातिर पत्नी की हत्या करने वाले पति को किशनगंज न्यायालय ने 10 वर्ष की सश्रम सजा और 10 हजार का अर्थ दंड की सजा सुनाई है। बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश – 3 मनीष कुमार की अदालत ने कोढ़ोबाड़ी थाना क्षेत्र के हसनाबाद निवासी आरोपी मोहम्मद अशफाक आलम पिता मोहम्मद रशीद को सजा सुनाई।
मामले को लेकर अपर लोक अभियोजक प्रणव कुमार के द्वारा अदालत में कुल नौ अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। दलीलों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 3 ने अपना फैसला सुनाया। बताते चलें कि छह मार्च 2018 को आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी।
घटना के बाद मृतका के भाई मोहम्मद शाकिर ने अपनी बहन शबनम खातून की हत्या का आरोप उसके पति अशफाक आलमपर लगाते हुए कोढ़ोबाड़ी थाना में केस दर्ज किया था। घटना के कुछ ही दिन बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।