बिहार :मुंगेर के तत्कालीन डीआईजी शफीउल हक को भ्रष्टाचार के आरोप में किया गया निलंबित 

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पटना :मुंगेर के तत्काल डीआईजी शफीउल हक को राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में अगले 120 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है, आर्थिक अपराध इकाई पूरे मामले की जांच कर रही है। आर्थिक अपराध इकाई के रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने इनको अगले 120 दिनों तक निलंबित रखने का निर्देश जारी किया है । गौरतलब है कि अभी शफीउल हक निलंबित है और पुलिस मुख्यालय में उनका पदस्थापन है,सफीउल हक को सरकार ने अपने कनीय पुलिस पदाधिकारी से घूस मांगने मामले में निलंबित कर दिया था ।

गृह विभाग,बिहार आरक्षी शाखा द्वारा पत्रांकसंख्या-1 / एम02-60-41/ 2021 गृ०आ में कहा गया है कि श्री मो० शफीउल हक, भा०पुoसे० (2007) तत्कालीन पुलिस उप महानिरीक्षक मुंगेर क्षेत्र, मुंगेर के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जाँच बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना से करायी गयी। और चूँकि आर्थिक अपराध इकाई के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरांत यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ कि श्री हक द्वारा सहायक अवर पुलिस निरीक्षक मो० उमरान एवं एक निजी व्यक्ति के माध्यम से मुंगेर क्षेत्रान्तर्गत अधिसंख्य कनीय पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों से अवैध राशि की उगाही का कार्य कराया जा रहा था। जाँच के क्रम में यह भी प्रथम दृष्टया प्रमाणित हुआ कि वसूली करने वाले सहायक पुलिस अवर निरीक्षक श्री मो० उमरान के गलत कृत्य संज्ञान में होने के बावजूद उनके विरूद्ध कोई निरोधात्मक कार्रवाई नहीं करना इस पूरे घटनाक्रम में श्री हक की सहभागिता को परिलक्षित करता है तथा उन्हें भ्रष्टाचार के पोषक के रूप में स्थापित करता है।






 फलस्वरूप श्री हक के उपरोक्त संदिग्ध आचरण एवं संबंधित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 8 के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया और इसके निमित्त विभागीय ज्ञापन स० 8825 दिनांक 03.11.2021 के माध्यम से आर्टिकल्स ऑफ चार्ज स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन्स ऑफ मिसबिहेवियर एण्ड मिसकण्डक्ट, साक्ष्य / गवाह सूची सहित निर्गत की गयी।साथ ही कहा गया कि श्री हक के विरूद्ध उक्त आरोपो की गंभीरता को दृष्टिपथ रखते हुए पुलिस मुख्यालय द्वारा श्री हक को निलंबित करने की अनुशंसा की गयी। 

जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा उक्त आरोपों की गंभीरता एवं प्रकृति पर सम्यक विचारोपरात अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 3 ( 1 ) (a) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मो० शफीउल हक, भा0पु0से0 (2007) को विभागीय संकल्प सं० 9699, दिनांक 01.12.2021 के माध्यम से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। गृह विभाग द्वारा कहा गया कि श्री हक के निलंबन के संबंध में अपेक्षित प्रतिवेदन गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजते हुए उनके निलंबन को संपुष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया।









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