मनरेगा योजना कार्य में रुचि नहीं लेने वाले मुखिया पर पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी :- डीडीसी

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किशनगंज/टेढ़ागाछ/ विजय कुमार साहा

मनरेगा के तहत प्रखंड में किए गए कार्यों की हुई समीक्षा

टेढागाछ प्रखंड के तीन पंचायत में मनरेगा योजना मैं कार्य मैं रूचि नहीं लेने व धीमी गति से कार्य करने और मनरेगा के तहत पंचायत मे कार्य नहीं करने वाले ऐसे मुखिया पर पंचायती राज अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई डीडीसी नमन राम जिसमें झाला पंचायत, कालपीर, पंचायत झुनकी मुसहरा पंचायत शामिल हैं।

टेढागाछ मनरेगा कार्यालय में उप विकास आयुक्त, मनन राम द्वारा मनरेगा योजनाओं की समीक्षा की गई. बैठक में मनरेगा योजना के तहत प्रखंड में किए गए कार्यों की उपविकास आयुक्त द्वारा विस्तार से समीक्षा की गई ।

प्रखंड के तीन पंचायतों में मनरेगा कार्य नहीं होने पर उप विकास आयुक्त ने नाराजगी जताई उप विकास आयुक्त ने कालपीर पंचायत, झुनकी मुसहारा पंचायत, एवं झाला पंचायत के मुखिया द्वारा मनरेगा योजना में काम में रुचि नहीं लेने मनरेगा में कार्य नहीं कराने को लेकर नाराजगी जाहिर की उन्होंने कहा कि ऐसे मुखिया पर पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की बात कही वहीं संबंधित पंचायत सेवक को बुलाकर मुखिया को सूचना देने को कहा गया सभी पंचायतों में कार्य प्रगति पर है या नहीं इसकी जानकारी हासिल की जिस पंचायत में मनरेगा के तहत कार्य नहीं हो रहा है उस पंचायत में अविलंब कार्य शूरू कराने की बात कही वही उप विकास आयुक्त ने पंचायतों में अर्द्ध निर्मित प्रधानमंत्री आवास को अविलंब पूर्ण कराने की बात कही और प्रवासी मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनरेगा योजना में ज्यादा से ज्यादा काम देने की बात कही।

डीडीसी मनन राम ने प्रवासी मजदूर जो अपना क्वॉरेंटाइन अवधि पूर्ण कर चुके हैं उन्हें मनरेगा से जोड़ने का निदेश दिया, साथ ही जितने भी प्रवासी मजदूर आए हैं उन्हें अविलंब जॉब कार्ड उपलब्ध कराने की बात कही। उप विकास आयुक्त ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी गांव में यदि कोई भी व्यक्ति मनरेगा अंतर्गत काम मांगता है तो उसे अविलंब जॉब कार्ड बनाकर कार्य उपलब्ध कराया जाए।

बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, गुलजारी कुमार पंडित ,कार्यक्रम पदाधिकारी अबू नसर फैजी , आवास सहायक एवं सभी पंचायतों के रोजगार सेवक उपस्थित थे।

मनरेगा योजना कार्य में रुचि नहीं लेने वाले मुखिया पर पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी :- डीडीसी

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