दिल्ली :आतंकी आरिज खान को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा,11 लाख का जुर्माना भी लगाया गया

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इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान को 2018 में नेपाल से किया था गिरफ्तार

देश/डेस्क

बटला हाउस एनकाउंटर केस में आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना है. मालूम हो कि  आरिज खान को कोर्ट ने 8 मार्च को दोषी करार दिया था ।बता दे कि आतंकी आरिज खान पर कोर्ट ने 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसमें 10 लाख रुपये इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के परिवार को दिए जाएंगे. इस मामले में इससे पहले आरोपी शहजाद अहमद को 2013 में सजा हुई थी. जबकि इनके 2 साथी आतिफ आमीन और मोहम्मद साजिद एनकाउंटर के दौरान  मारे गए थे.


बता दें कि दिल्ली में साल 2008 में हुए बटला हाउस एनकाउंटर केस के बाद आरिज भाग गया था, साल 2018 में उसे नेपाल से गिरफ्तार किया गया था. इस एनकाउंटर मामले में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे, जबकि पुलिसकर्मी बलवंत सिंह-राजवीर को भी जान से मारने की कोशिश की गई थी । 

इंडियन मुजाहिद्दीन से जुड़ा आतंकी आरिज खान कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है। साल 2008 में दिल्ली-जयपुर-अहमदाबाद और यूपी की अदालतों में जो धमाके हुए थे, उनके मुख्य साजिशकर्ताओं में आरिज का नाम था. इन सभी धमाकों में कुल 165 लोगों की जान गई थी, जबकि 535 लोग घायल हुए थे. धमाकों के बाद तब आरिज पर 15 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था और इसके खिलाफ इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस निकला हुआ था. आजमगढ़ के रहने आरिज खान उर्फ जुनैद को स्पेशल सेल की टीम ने फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया था और अब उसे सजा मिली है। 

दिल्ली :आतंकी आरिज खान को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा,11 लाख का जुर्माना भी लगाया गया

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