किशनगंज /सागर चन्द्रा
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम कुमार गुंजन की अदालत ने बुधवार को दुष्कर्म मामले के एक आरोपी को 14 वर्ष की सजा सुनायी।साथ ही आरोपी को आर्थिक जुर्माना की भी सजा सुनाई गई।जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
आरोपी मोहम्मद आजाद खगड़ा का रहने वाला है।आरोपी को सजा दिलवाने में विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो अधिनियम मनीष कुमार ने जोरदार दलीलें पेस की।साथ ही सजा की बिंदु पर अदालत में साक्ष्य भी प्रस्तुत किया।अदालत ने विशेष लोक अभियोजक की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सजा की बिंदु पर अपना फैसला सुनाया।आरोपी को पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया था।
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