बिहार :गोपालगंज के बहुचर्चित जहरीले शराब से मौत मामले में कोर्ट ने 9 लोगो को फांसी जबकि 4 को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

बेहतर न्यूज अनुभव के लिए एप डाउनलोड करें

गोपालगंज /संवादाता 

जहरीली शराब पीने से 19 लोगो की हुई थी मौत


गोपालगंज जिले की बहुचर्चित खजूर बानी शराब कांड में आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है ।मालूम हो कि कोर्ट ने 14 दोषियों में से 13 दोषियों को दोषी करार दिया है। गौरतलब हो कि  16 और 17अगस्त 2016 को गोपालगंज नगर थाना के वार्ड नंबर 25 खजूरबानी में भारी मात्रा में जहरीली शराब पुलिस के द्वारा बरामद किया गया था। जिसमे 14 लोगो को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। लेकिन एक अभियुक्त ग्रहण पासी की मृत्यु होने के कारण 13 अभियुक्त के विरुद्ध ट्रायल चल रहा था।

गोपालगंज एडीजे टू श्री लवकुश कुमार के न्यायालय ने आज  दोनो पक्षो का बहस सुनने के बाद चार महिला सहित सभी13 आरोपियो को दोषी करार दिया है। अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी ने बताया कि  09 आरोपियों को फांसी की सजा और 04 महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।मालूम हो कि इस खजूरबानी जहरीली शराब कांड में 19 लोगो की मौत हो गयी थी।

जबकि 6 लोगो के आंखों की रौशनी चली गयी थी। जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद किया था। जांच के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि जप्त की गई शराब जहरीली है।इस मामले में 5 साल तक कोर्ट में सुनवाई हुई दोनों दोनों पक्ष की दलीलें सुनी गई और उसके बाद कोर्ट ने आज सभी दोषियों को दोषी करार दिया।
बता दें कि गोपालगंज में नगर थाना से सटे खजुर्बानी कांड के बाद नगर थाना के सभी पुलिस अधिकारियों के ऊपर भी गाज गिरी थी। और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। बाद में बिहार सरकार के आदेश पर एडीजे मुख्यालय ने सभी पुलिस पदाधिकारियो को बर्खास्त कर दिया था।कोर्ट द्वारा फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद पूरे जिले में इस मामले की चर्चा जोरो पर है ।

बिहार :गोपालगंज के बहुचर्चित जहरीले शराब से मौत मामले में कोर्ट ने 9 लोगो को फांसी जबकि 4 को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

error: Content is protected !!