नवादा : डीएम ने गोविंदपुर प्रखंड के ककोलत जलप्रपात जाने वाले सैलानियों पर रोक लगाने के लिए 144 धारा लागू किया

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नवादा/ रामजी प्रसाद एवं कुमार विश्वास

जिला पदाधिकारी श्री यश पाल मीणा के निर्देशानुसार अनुमंडल दण्डाधिकारी, आदित्य कुमार पीयूष द्वारा रजौली अनुमंडल क्षेत्र के गोविंदपुर प्रखंड अन्तर्गत कोरोना के संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु दिनांक 06.01.2022 से 21.01.2022 तक धारा 144 के तहत् निषेधाज्ञा लागू की गयी है। उक्त अवधि में रजौली अनुमंडल के गोविंदपुर प्रखंड अन्तर्गत ककोलत जलप्रपात में श्रद्धालुओं, सैलानियों एवं आम जनों के आगमन पर पूर्णतः रोक होगा।

डीएम ने आदेश जारी कर कहा कि सभी संबंधित थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्र में निर्धारित अवधि में सघन गश्ती कर यह सुनिश्चित करेंगे कि ककोलत जलप्रपात में श्रद्धालुओं, सैलानियों एवं आम जनों का किसी भी परिस्थिति में आगमन न हो। कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय≤ पर दिये गए दिशा-निर्देश का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। जिसके तहत् क्रमशः सामाजिक दूरी, प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना जरूरी, हैंड सैनिटाईजर का प्रयोग आदि अनिवार्य होगा अन्यथा दिशा निर्देशों के उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन के सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।














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नवादा : डीएम ने गोविंदपुर प्रखंड के ककोलत जलप्रपात जाने वाले सैलानियों पर रोक लगाने के लिए 144 धारा लागू किया

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