शराब तस्कर को 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक लाख जुर्माने की सुनाई गई सजा

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किशनगंज /सागर चन्द्रा

किशनगंज न्यायालय ने एक शराब तस्कर को 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एवं विशेष न्यायाधीश उत्पात-|| विवेक भारद्वाज के न्यायालय में विशेष वाद संख्या 43/22 के मामले में बंगाल के बतासी निवासी शराब तस्कर अपूर्व मजुमदार पिता अरविंद मजुमदार को 5 वर्ष की कठोर कारावास एवं एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

जुर्माना नहीं भरने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा उसे भुगतनी होगी। बताते चलें कि उत्पाद विभाग की टीम ने गत 16 जनवरी 2022 को कोचाधामन थाना क्षेत्र के मोहरमारी चौक के निकट चेकिंग के दौरान पिकअप 407 से धान की भूसी के नीचे छिपा कर रखे 109 कार्टून शराब के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया था। वह 973 लीटर विदेशी शराब सिलीगुड़ी से सुपौल के सिमरिया ले जा रहा था। न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक उत्पाद प्रणव कुमार ने आरोपी को सजा दिलवाने में पुख्ता साक्ष्य के साथ जोरदार दलील दी।

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शराब तस्कर को 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक लाख जुर्माने की सुनाई गई सजा

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