देश /डेस्क
गुजरात गुजरात विधानसभा चुनाव से पूर्व केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है । मालूम हो गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान बांग्लादेश से आए नागरिकों को नागरिकता प्रदान करने की मंजूरी दी है।केंद्र ने सोमवार को पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता देने का निर्णय लिया है ।
जारी अधिसूचना के मुताबिक गुजरात में मेहसाणा और आणंद जिलों के कलेक्टरों को पड़ोसी मुल्कों से आए इन अल्पसंख्यकों को 1955 के कानून के तहत ही नागरिकता प्रमाण पत्र देने की अनुमति दी गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिकारियों से भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन सहित सभी शर्तों का पालन करने को कहा है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक, गुजरात के आणंद और मेहसाणा जिले में रहने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 के तहत भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण कराने की अनुमति दी जाएगी या 1055 के अधिनियम की धारा 6 और नागरिकता नियम, 2009 के प्रविधानों के अनुसार नागरिकता का प्रमाणपत्र दिया जाएगा ।गौरतलब हो की CAA 2019 के तहत नागरिकता प्रदान करने प्रावधान है, लेकिन इस अधिनियम के तहत अभी नियम नहीं बनाए गए हैं, इसलिए 1955 के कानून के तहत नागरिकता प्रदान करने की अधिसूचना जारी की गई है।