कैमूर/भभुआ(ब्रजेश दुबे),:
बिना पंजीकरण और नंबर प्लेट के ई-रिक्शा बेचने पर एजेंसी संचालकों पर भी कार्यवाही की जाएगी। नियमों का उल्लंघन किए जाने पर ई रिक्शा एजेंसी से पांच गुना टैक्स वसूला जाएगा। डीटीओ ने बताया कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले ई रिक्शा चालकों से पांच हजार रूपए जुर्माना वसूल किया जाएगा। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि बिना रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट के ई रिक्शा चलाना गैर कानूनी है।
इसके बावजूद जिला मुख्यालय सहित प्रखंड मुख्यालयों में भी धड़ल्ले से ई रिक्शा चलाए जा रहे हैं। इसके लिए एजेंसी मालिकों को भी नोटिस जारी किया गया है।बिना नंबर प्लेट के एजेंसी से गाड़ी नहीं छोड़ना है। बता दें कि शहर सहित ग्रामीण इलाकों में सैकड़ों की संख्या में बिना रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट के ई रिक्शा चल रहे हैं।इसके अलावा ई-रिक्शा की कमान नाबालिगों के हाथ में भी है। जिससे आए दिन दुर्घटनाएं भी होती हैं। विभाग द्वारा समय-समय पर अभियान चलाकर वाहनों को जप्त करते हुए जुर्माने की कार्यवाही की जाती है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में ई-रिक्शा की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।बिना रजिस्ट्रेशन और नंबर के ई रिक्शा चलाते हुए पकड़े जाने पर वाहन को जप्त कर लिया जाएगा।