कैमूर/भभुआ(ब्रजेश दुबे):
जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला के द्वारा सरस्वती पूजा के अवसर पर पूजा एवं मूर्ती विसर्जन के दौरान डीजे पर पूर्णरूपेण प्रतिबंध लगाने के लिए निर्देश दिया गया. बताते चलें की इस वर्ष सरस्वती पूजा 5 फरवरी दिन शनिवार को मनाए जाएगा जिसे लेकर दिनांक 4 फरवरी को जिला पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की संयुक्त अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी ,सभी अंचलाधिकारी एवं सभी थाना अध्यक्षों के साथ बैठक आयोजित की गई . जिसमें निम्नांकित निर्देश दिए गए.
सरस्वती पूजा के अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, भभुआ/ मोहनिया द्वारा विधि व्यवस्था संधारण के मद्देनजर चिन्हित विभिन्न स्थलों पर कुल 99 दंडाधिकारी/ प्रभारी पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है.
सरस्वती पूजा 2022 के अवसर पर पूजा/विसर्जन के दौरान डीजे साउंड सिस्टम के उपयोग पर पूर्णरूपेण प्रतिबंध रहेगा. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी/ कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद भभुआ/ नगर पंचायत मोहनिया को निर्देशित किया गया कि वे अपने क्षेत्र अंतर्गत साफ सफाई की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे. सरस्वती पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु जिला गोपनीय शाखा कैमूर में जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है. जिला नियंत्रण कक्ष के प्रभार में विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा कैमूर रहेंगे तथा उनके सहयोग हेतु जिला गोपनीय शाखा के सभी कर्मी कार्य करेंगे जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या:- 06189-222250/223250 है.
अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत क्यू० आर० टी० टीम का गठन संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे.प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी अपने प्रखंडों में भ्रमणशील रहकर विधि व्यवस्था संधारित करेंगे. भारत सरकार/बिहार सरकार के गृह विभाग/स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोविड अनुकूल व्यवहार तथा अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के तहत सोशल डिस्टेंसिंग (2 गज की दूरी) का अनुपालन सभी पूजा स्थलों पर करना अनिवार्य होगा. कोविड-19 के मद्देनजर प्रतिमा विसर्जन के दौरान जुलूस एवं किसी भी प्रकार का मेला प्रदर्शनी प्रतिबंधित रहेगा. विसर्जन हेतु मूर्तियों को वाहन में रखकर विसर्जन स्थल तक ले जाने हेतु अधिकतम एक वाहन का उपयोग किया जाएगा. विसर्जन हेतु मूर्तियों के साथ अधिकतम पांच व्यक्ति को जाने की अनुमति होगी. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी भभुआ, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भभुआ, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी एवं सभी थाना अध्यक्ष इत्यादि लोग उपस्थित थे।
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