यात्री बसों में निर्धारित क्षमता से अधिक बैठाए जा रहे यात्री
कैमूर/भभुआ(ब्रजेश दुबे):
कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने वाले पांच बसो पर 40,500 जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बाद सवारी वाहन जिसमें बस,टेंपो, जीप आदि वाहनों पर निर्धारित क्षमता के अनुसार ही यात्रियों को बैठाने का आदेश निर्गत किया गया है। इस नियम का उल्लंघन करते पाए जाने पर वाहनों को जप्त करते हुए जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा सवारी वाहनों के बस ड्राइवर के साथ खलासी अगर मास्क लगाकर नहीं चलेंगे तो उनके बस मालिकों से जुर्माना वसूल किया जाएगा।

दरअसल जिला परिवहन पदाधिकारी रामबाबू के नेतृत्व में भभुआ मोहनिया रोड पर सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में कोरोना संक्रमण को देखते हुए हर जगह मास्क लगाकर चलने की अनिवार्यता है। इसके बावजूद लोग इस में लापरवाही बरत रहे हैं।

समय-समय पर विभाग द्वारा मास्क जांच अभियान चलाया जा रहा है। जिले के सभी बस स्टैंड सहित ऑटो स्टैंड में भी मास्क चेकिंग अभियान चलाकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है।बता दें कि सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में समय-समय पर सार्वजनिक जगहों सहित सवारी वाहनों में भी मास्क जांच अभियान प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है।
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