कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर होगी कानूनी कार्रवाई -डीएम

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कोरोना से बचाव के लिए जारी गाइडलाइन का पालन करने के लिए डीएम नवदीप शुक्ला ने जिले वासियों से की अपील

कैमूर/भभुआ(ब्रजेश दुबे):

जिला पदाधिकारी नवदीप शुक्ला ने जिले वासियों एवं व्यवसायियों से अपील किया है कि के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार से जारी गाइडलाइन का अक्षरशःअनुपालन करे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस जनित महामारी की तीसरी लहर से देश के अनेक राज्यों में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। राज्य में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राज्य में भी पिछले कुछ दिनों में कोरोना पोजेटिव मामलों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। अतः वर्तमान स्थिति के परिपेक्ष में स्थितियों पर व्यापक नियंत्रण हेतु 6 से 21 जनवरी तक निम्नांकित प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया।

सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित होगा।सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान 8 बजे रात्रि तक ही खुल सकेंगे। बैंकिंग, बीमा, एवं एटीएम, संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यालय गतिविधियां होगी।औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान सभी प्रकार के निर्माण कार्य कंस्ट्रक्शन वर्कर ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां एवं कुरियर सेवाएं,कृषि और इससे जुड़े कार्य,प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केवल सेवाओं से संबंधित गतिविधियां, पैट्रोल पंप, एलपीजी, पैट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान,कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउसिंग सेवाएं चालू रहेंगी।




दुकानों प्रतिष्ठानों को नियम के पालन का निर्देश

निजी सुरक्षा सेवाएं जिसमें ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम घूम कर बिक्री,दुकानों प्रतिष्ठानों का संचालन निम्नलिखित शर्तों के साथ किया जाएगा।दुकानों प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा।दुकानों प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी।दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानको दो गज की दूरी का अनुपालन किया जाएगा। जिसके लिए सफेद वृत्त चिन्हित किए जाएंगे।शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई

जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला ने कहा है कि
शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोनों अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,सभी अंचलाधिकारी,सभी पीएचसी प्रभारी एवं सभी थानाध्यक्षों को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। जिले वासियों से अपील है कि सभी प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें।
















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कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर होगी कानूनी कार्रवाई -डीएम

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