कैमूर :डीएम के द्वारा जिले वासियों एवं व्यवसायियों से कोरोना को लेकर जारी गाईड लाइन का पालन करने का किया गया अपील

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कैमूर/भभुआ(ब्रजेश दुबे):

जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला द्वारा कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अक्षरशः अनुपालन करने हेतु जिला वासियों एवं व्यवसायियों से अपील किया गया .डीएम ने कहा कोरोना वायरस जनित महामारी की तीसरी लहर से देश के अनेक राज्यों में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है .जिसे देखते हुए दिनांक 20/1/ 2022 को आपदा प्रबंधन समूह (CMG)की बैठक में राज्य में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई .

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि यद्यपि वर्तमान प्रतिबंधों के प्रभाव से संक्रमण की दर में सुधार आया है, तथापि प्रतिबंधों की आवश्यकता यथावत बनी हुई है . अतः वर्तमान स्थिति के परिपेक्ष्य में कोविड संक्रमण पर व्यापक नियंत्रण हेतु दिनांक 22/1/2022 से 06/02/2022 तक निम्नांकित प्रतिबंधों को यथावत लागू रखने का निर्णय लिया गया .जिसमे सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे. सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित होगा.

सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान 8 बजे रात्रि तक ही खुल सकेंगे.
जिसमे बैंकिंग, बीमा, एवं एटीएम, संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यालय/गतिविधियां, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य (कंस्ट्रक्शन वर्कर)
, ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां एवं कुरियर सेवाएं,
कृषि और इससे जुड़े कार्य,
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,
टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केवल सेवाओं से संबंधित गतिविधियां,
पैट्रोल पंप, एलपीजी, पैट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउसिंग सेवाएं, सुरक्षा सेवाएं, ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम घूम कर बिक्री, दुकानों/प्रतिष्ठानों का संचालन निम्नलिखित शर्तो के साथ किया जाएगा. जिसके तहत दुकानों/प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा,
दुकानों/प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी।





दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानको (2 गज की दूरी) का अनुपालन किया जाएगा, जिसके लिए सफेद वृत्त चिन्हित किए जाएंगे,इन सभी शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

सभी विद्यालय/महाविद्यालय शिक्षण/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान (उनके छात्रावास सहित)बंद रहेंगे, परंतु उनके कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे तथा ऑनलाइन शिक्षण कार्य संचालित के किए जा सकेंगे. केंद्र तथा राज्य के आयोग द्वारा आयोजित नियोजन संबंधी परीक्षाएं तथा विभिन्न विद्यालय बोर्डो द्वारा आयोजित परीक्षाएं संचालित की जा सकेंगी. सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं/ आमजनों के लिए बंद रहेंगे.
सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे. रेस्टोरेंटे एवं खाने की दुकानों का संचालन आगंतुकों की बैठने की कुल क्षमता के अधिकतम 50% उपयोग के साथ अनुमान्य होगा. संबंधित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड के दोनों टीके ले चुके हो. विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं, किन्तु इनमें डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी .

विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पूर्व देनी होगी. अंतिम संस्कार/श्रद्धा कार्यक्रम के लिए भी 50 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी. सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के सौ प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी . सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा. निजी वाहनों में तथा सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर पैदल चलने वालों के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा. सभी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी प्रकार के सामाजिक/ राजनीतिक/मनोरंजन/खेलकूद/ शैक्षणिक/सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन 50% क्षमता एवं अधिकतम 50 व्यक्तियों की अधिसीमा (जो भी कम हो) तथा कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। आयोजन के लिए जिला प्रशासन की पूर्वानुमति अनिवार्य होगी. जिले में रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा . उक्त अवधि में निम्न अनुमान्य होंगे.

स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रायोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन, अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन, वन प्रबंधन में संलग्न वाहन, सभी प्रकार के मालवाहक वाहन, निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज/ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हो और उनके पास टिकट हो, कर्तव्य पर जाने हेतु सरकारी सेवकों एवं अन्य आवश्यक अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन, अंतर्राजयीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाली निजी वाहन,मान्य होगे .जबकी सभी प्रकार के मेलों और प्रदर्शनी के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा.


भीड़ भाड़ वाले स्थानों यथा सब्जी मंडी, बाजार आदि तथा सार्वजनिक वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया का सख्त अनुपालन कराना सुनिश्चित करेगा. यदि किसी स्थान/बाजार/प्रतिष्ठान में निरंतर निर्देशों के उपरांत भी उपयुक्त का अनुपालन नहीं किया जा रहा हो, उन्हें अस्थाई रूप से बंद करने के साथ अन्य से कार्रवाई की जा सकती है.उपरोक्त वर्णित शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
जिला पदाधिकारी द्वारा दोनों अनुमंडल पदाधिकारी , दोनों अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी , सभी पीएचसी प्रभारी एवं सभी थानाध्यक्षों को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया.











कैमूर :डीएम के द्वारा जिले वासियों एवं व्यवसायियों से कोरोना को लेकर जारी गाईड लाइन का पालन करने का किया गया अपील

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