किशनगंज में दहेज प्रताड़ना एवं हत्या के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई साढ़े चार वर्ष की सजा

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किशनगंज/प्रतिनिधि

दहेज प्रताड़ना व हत्या के मामले में किशनगंज अदालत ने एक आरोपी पति को सुनायी साढ़े चार वर्ष का सजा व पांच हजार रुपए का आर्थिक दंड।चार साल पूर्व एक महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित कर हत्या के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय मनीष कुमार की अदालत ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाया।मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार की अदालत ने सत्र वाद संख्या 66/20 पोठिया थाना कांड संख्या 77/20 में पोठिया शेखपुरा निवासी आरोपी अब्दुस सलाम को साढ़े चार वर्षों के कारावास व 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है ।

वहीं अर्थदंड नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।अदालत में अपर लोक अभियोजक प्रणव साहा ने सजा की बिंदु पर जोरदार दलीलें पेश की।मामले में इशरत जहां का विवाह अब्दुस सलाम से हुआ था।इशरत जहां के ससुराल वाले बेटी इशरत जहां को दान दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे।घटना के दिन 19 अप्रैल 2020 को मृतका के मायके वाले जब बेटी के ससुराल पहुंचे तब बेटी इशरत जहां का शव ससुराल में फांसी पर लटका मिला था।

इसके बाद पोठिया थाने में आरोपी पति व अन्य के विरुद्ध दहेज के लिए प्रताड़ित करने व हत्या का मामला दर्ज करवाया गया था।मामला न्यायालय में चल रहा था।अपर लोक अभियोजक प्रणव साहा ने बताया कि प्रस्तुत साक्ष्य व चिकित्सक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया गया।आरोपी के द्वारा कारावास में बितायी गई अवधि जो लगभग साढ़े चार वर्षों का है उक्त अवधि की सजा सुनायी गई है।

किशनगंज में दहेज प्रताड़ना एवं हत्या के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई साढ़े चार वर्ष की सजा

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