किशनगंज/प्रतिनिधि
नाबालिक युवती के आबरू लूटने वाले आरोपी को किशनगंज न्यायालय ने सजा सुनाई है।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम कुमार गुंजन की अदालत ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार गुंजन की अदालत ने जिले के छतरगाछ निवासी आरोपी तबरेज उर्फ मोहम्मद परवेज को पोक्सो एक्ट के धाराओं में 5 वर्षों के कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गई।
अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त सजा काटने का आदेश दिया है।विशेष लोक अभियोजक पोक्सो अधिनियम मनीष कुमार साह ने अदालत में सजा की बिंदु पर दलीलें पेस की।मामले में पांच वर्ष पूर्व महिला थाना में कांड संख्या 61/2018 व वाद संख्या 26/2018 में दर्ज कांड के तहत नाबालिग के साथ पोक्सो एक्ट सहित आईपीसी धाराओं में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया गया था।
इसी मामले में आरोपी के विरुद्ध अदालत में केस की सुनवायी चल रही थी।सजा की बिंदु पर जिरह के बाद अदालत के द्वारा सजा सुनायी गई।वही पीड़िता को सरकार की ओर से एक लाख रुपये मुआवजा की राशि देने का भी आदेश निर्गत किया गया।