यातायात जाम से निजात हेतु अनुमंडल दंडाधिकारी के स्तर पर बनाएं समिति – डीएम
किशनगंज /प्रतिनिधि
जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक का आयोजन समाहरणालय सभागार में किया गया। बैठक में पूर्व में आयोजित बैठक की कार्यवाही के अनुपालन से संबंधित समीक्षा करते हुए प्राप्त प्रस्तावों पर आवश्यक दिशा – निर्देश दिया गया।
बैठक में जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने यातायात नियमों को कड़ाई से पालन ,वाहनों पर स्पीड गवर्नर ,ओवरलोडिंग, सेफ ड्राइविंग प्रेशर हॉर्न के विरूद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अवैध पार्किंग करने पर टोटो, टेंपू इत्यादि के विरूद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में मुख्य रूप से सड़क सुरक्षा के निमित यातायात व्यवस्था और दुर्घटना को कम करने पर गहन समीक्षा हुई। समीक्षा के क्रम में हिट एंड रन वाहन दुर्घटना के मामले में पूर्व में प्राप्त निर्देश के आलोक में जिला परिवहन पदाधिकारी, किशनगंज अरुण कुमार के द्वारा बताया गया कि हिट और रन केस में मृतक को 2 लाख देने का प्रावधान है। इसके लिए थाना में दर्ज प्राथमिकी की प्रति एवं पोस्टमाटम रिपोर्ट के साथ जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन जमा कर दावा किया जा सकता है।
हिट एंड रन वाहन दुर्घटना के मामले में कुल 20 आवेदन प्राप्त थे , अबतक कुल 09 मृतक के आश्रितों को भुगतान हेतु प्रस्ताव जनरल इंश्योरेंस काउंसिल, मुंबई को भेजा जा चुका है, जिसमे 04 को मुआवजा प्राप्त हो गया है।
वीर कुंवर सिंह बस स्टैंड,किशनगंज में हो रहे ऑटो के बेतरतीब पार्किग के लिए समाहरणालय से खगड़ा तक लगातार गहन जाँच अभियान चलाए जाने तथा केलटैक्स चौक से गांधी चौक तक वन वे किये जाने पर निर्देश दिए गए। गाँधी चौक से धर्मगंज तक वन वे किये जाने पर सहमति हुई।
शहर के फल चौक का अतिक्रमण हटाने और ओवर ब्रिज के नीचे में अस्थाई दुकान को शिफ्ट करने का निदेश दिया गया है ।वीर कुँवर सिंह बस स्टैंड की सफाई हेतु नगर परिषद किशनगंज के कार्यपालक पदाधिकारी को औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया ताकि ठीक ढंग से सफाई हो सके एवं कूड़ा वाले स्थान को सफाई कराकर ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव करने का निदेश दिया गया।
जिला अंतर्गत शहरी क्षेत्र में बेहतर यातायात परिचालन हेतु दोपहिया वाहन और चार पहिया वाहन का मोटर व्हीकल एक्ट अंतर्गत चेकिंग कर शमन की राशि वसूली का निर्देश दिया गया।
जिला परिवहन पदाधिकारी को सभी थानाध्यक्ष से समन्वय स्थापित कर प्रतिदिन विशेष अभियान के तहत यातायात नियमों के विरुद्ध यथा हेलमेट, ट्रिपल लोडिंग, चालक अनुज्ञप्ति, अव्यस्क युवाओं द्वारा तेज गति के वाहन चलाना आदि की जांच करने एवं शमन की वसूली करने हेतु निदेशित किया गया।
इसके साथ ही सड़क सुरक्षा समिति के मूल उद्देश्य जनता की सुरक्षा एवं दुर्घटनाओं पर नियंत्रण हेतु स्पीडिंग, ओवरस्पीडिंग, ड्रंक एंड ड्राइव, ओवरलोडिंग, रैश ड्राइविंग, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का प्रयोग,वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग वर्जित आदि सड़क सुरक्षा के मानक नियमों के संबंध में थानाध्यक्षों द्वारा सघन चेकिंग तथा लोगों के बीच अधिक से अधिक जानकारी का प्रचार प्रसार कराने हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी निर्देश को दिया गया।
बैठक में डीटीओ, पुलिस उपाधीक्षक(मुख्यालय) तथा संबंधित विभाग के अभियंता व पदाधिकारी / कर्मी उपस्थित रहे।