जिले में भी सम्भवतः पहली बार ऐसी सजा सुनायी गई है ।
किशनगंज /प्रतिनिधि
शराब पीने के दो आरोपियों को एडीजे-4 सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद विवेक भारद्वाज की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनायी है।मछमारा वार्ड संख्या 32 के दीपक पोद्दार व भेरियाडंगी सिमलबारी निवासी मुन्ना अंसारी को एक-एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनायी गई है।बता दे की दूसरी बार शराब पीने के आरोप में यह सजा सुनाई गई है।
दीपक पोद्दार को केस नंबर 558,/22 में सजा सुनाई गई।वही मुन्ना अंसारी को केस नंबर 563/22 में सजा सुनाई गई।इस केस में विशेष लोक अभियोजक प्रणव कुमार ने जोरदार दलीलें पेस की।दोनो को उत्पाद अधिनियम 2016, संसोधन 2018 एवं 2022 के तहत अदालत ने दोनो आरोपियों को दोषी ठहराया।यहां बता दें कि वर्ष 2016 में उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत बिहार में पूर्ण शराब बंदी लागू की गई।
इसके पांच सालों बाद उक्त अधिनियम में थोड़ा संसोधन हुआ। इस कानून में वर्ष 2022 में थोड़ा संसोधन हुआ। इसके अंतर्गत पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने वाले को सक्षम न्यायालय प्रस्तुत कर तय जुर्माना लगाया जाता है।इसके बाद उसे छोड़ दिये जाने का प्रवधान है।
वही दूसरी बार शराब पीकर पकड़े जाने पर एक वर्ष की सजा का प्रावधान है। इसी नए संसोधित कानून के तहत दोनो आरोपी दूसरी बार शराब पीने के आरोप में पकड़े गए थे। जिले में भी सम्भवतः पहली बार ऐसी सजा सुनायी गई है।