कैमूर : जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में परिवहन विभाग की अधिसूचना के आलोक में रोड एक्सीडेंट क्लेम रिकवरी से संबंधित बैठक मे दिए कई दिशा निर्देश

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कैमूर/भभुआ(ब्रजेश दुबे):

जिले के समाहरणालय सभाकक्ष में जिला पदाधिकारी नवदीप शुक्ला की अध्यक्षता में परिवहन विभाग की अधिसूचना के आलोक में Road Accident Claim Recovery से संबंधित बैठक आहुत की गई . जिसमें निम्नांकित निर्देश दिए गए .जिसमे सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के मामले में 5 लाख रूपये तथा गंभीर रूप से घायल होने के मामले में 50हजार रुपये का मुआवजा राशि का भुगतान उनके निकटतम आश्रितों को दिया जाना है.

बीमित वाहनों के मामले में उक्त राशि की प्रतिपूर्ति (Recovery) संबंधित बीमा कंपनी से किया जाना है.उक्त से संबंधित विभागीय निर्देश से बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया साथ ही क्लेम हेतु वांछित कागजात प्राप्त करने के लिए एक चेक लिस्ट तैयार कर जिला परिवहन कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. बैठक में पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सहित अनुमंडल पदाधिकारी भभुआ/ मोहनिया, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भभुआ/मोहनिया, जिला परिवहन पदाधिकारी राम बाबु तथा बीमा कंपनियो के प्रतिनिधि उपस्थित थे।






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