किशनगंज :जिले में रह रहे अवैध घुसपैठियों के खिलाफ मांगी गई सूचना ,जिला पदाधिकारी ने हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में जन-जागरूकता अभियान चलाने का दिया आदेश

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किशनगंज /प्रतिनिधि

पटना उच्च न्यायालय द्वारा अवैध तरीके से सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का आदेश दिए जाने के बाद किशनगंज जिला प्रशासन अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त हो गई है। डीएम डॉ आदित्य प्रकाश ने हाई कोर्ट के आदेश का उल्लेख करते हुए लोगों से अवैध प्रवासियों यथा बांग्लादेशी घुसपैठियों के विषय में सूचना मांगा है ।

जिला पदाधिकारी डॉ आदित्य प्रकाश द्वारा पत्रांक संख्या 1656 दिनांक 1/9/2021 जारी कर जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी को यह आदेश दिया है की जिलान्तर्गत विभिन्न स्थलों, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास कर रहे संदेहास्पद / अवैध प्रवासी व्यक्तियों की पहचान कर स्थानीय प्रशासन को संसूचित करने एवं उनके निग्रह एवं निर्वासन हेतु इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिंट मिडिया के माध्यम से आम जनता में जन-जागरूकता फैलाने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय ताकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश का अनुपालन किया जा सके ।






आदेश की कॉपी

गौरतलब हो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं अन्य संगठनों द्वारा वर्ष 1979 से ही बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ आंदोलन किया जाता रहा है ।
एबीवीपी द्वारा समय समय पर इस मुद्दे को लेकर सड़क से संसद तक आवाज बुलंद किया गया है ।

वही सीमावर्ती किशनगंज जिले में 2008 के 16 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर पर चिकन ने रैली की गई थी ,जिसमें देशभर के छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया था ,विद्यार्थी परिषद द्वारा लगातार घुसपैठियों को लेकर कार्रवाई किए जाने की मांग की जाती रही है । गौरतलब हो की बिहार के सीमावर्ती किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, सहित कई जिलों में बड़े पैमाने पर घुसपैठ की बात एबीवीपी के नेताओ द्वारा कही जाती रही है।वहीं 2009 में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम ने भी संसद में यह स्वीकार किया था कि देश में करीब तीन करोड़ बांग्लादेशी नागरिक अवैध तरीके से रह रहे हैं जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है ।

हालांकि बिहार की नीतीश सरकार किसी भी तरह के घुसपैठ की बात से इनकार करती रही है ।मालूम हो की जिला पदाधिकारी डॉ आदित्य प्रकाश ने अपने आदेश में लिखा है की Cr. WJC No. 390/2020 Marium Khatoon Vs. The State of Bihar & Ors. में माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक-18.08.2021 के अनुपालन हेतु निदेश दिया गया है। उन्होने लिखा है की सीमावर्ती क्षेत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों के माध्यम से भी सख्ती से प्रसारित किया जाना चाहिए एवं अवैध प्रवासियों के निर्वासन के लिए जन-उत्साही व्यक्तियों / गैर सरकारी संगठनों को जोड़ना सर्वोपरि है एवं यह राष्ट्रहित में है ।






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