बिहार :मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से 16 बीमारियों के इलाज के लिए प्रदान किया जाएगा आर्थिक सहायता

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अब अधिसूचित चौदह रोग के समेत सोलह रोग के इलाज कराने को मिलेगी सहायता

हिमोफिलिया सर्जरी और मेजर वासकुलर सर्जरी को भी किया गया शामिल इलाज कराने के लिए बीस हजार से लेकर 5 लाख रुपये देने का प्रावधान

प्रदेश के समेत दूसरे प्रदेशों में भी इलाज कराने पर मिलता है सरकारी अनुदान

कैमूर/भभुआ(ब्रजेश दुबे):

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष में मरीजों की सहायता के लिए प्रावधानिक राशि में बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित चौदह रोगों के अलावा कुल सोलह रोगों के इलाज के लिए कोष से आर्थिक सहायता देने का फैसला किया गया। बिना अधिसूचित रोग में मेजर वासकुलर सर्जरी और हिमोफिलिया सर्जरी शामिल है। नए रोगों को शामिल करने के बाद कोष की प्रावधानिक राशि में वृद्धि की गई। इससे मेजर वासकुलर और हिमोफिलिया के मरीजों को राहत मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, राज्य सरकार गंभीर रोगों से पीड़ित गरीब मरीजों को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के माध्यम से इलाज करा रही है। कोष से 14 असाध्य बीमारियों के इलाज में सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। प्रदेश के अलावा प्रदेश के बाहर इलाज कराने पर भी कोष से सहायत दी जाती है। सालाना ढाई लाख रुपए आय वाले प्रदेश के मरीजों को इलाज कराने के लिए 20 हजार रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है।

  • कौन – कौन रोग है शामिल
    ह्रदय रोग, कैंसर, कुल्हा रिप्लेसमेंट, घुटना रिप्लेसमेंट, नस रोग, एसिड अटैक से जख्मी, मस्तिष्क रोग, किडनी, बोन मेरौ ट्रांसप्लान्ट, एड्स, हेपेटाइटिस, कोकिलेर इम्प्लांट, ट्रांस जेंडर सर्जरी नेत्र रोग समेत चौदह तरह की बीमारियों के इलाज के लिए सहायता दी जाती है। सरकार द्वारा हाल ही में हिमोफिलिया सर्जरी और मेजर वासकुलर सर्जरी के लिए भी कोष से सहायता राशि का प्रावधान किया गया।
  • आवेदन के साथ कागजात उपलब्ध कराना अनिवार्य
    मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से आर्थिक मदद प्राप्त करने के लिए आवदेन के साथ सीजीएचएस से मान्यता प्राप्त अस्पताल द्वारा निर्गत अद्यतन मूल प्राक्कलन, अद्यतन मूल आय प्रमाण पत्र, पता और चिकित्सा पुर्जा की छाया प्रति देना अनिवार्य होता है।
  • चार सदस्यीय कमेटी करती है आवेदन की जांच
    निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी आवेदनों की जांच करती है। स्वास्थ्य सेवाएं के अपर निदेशक कमेटी के सदस्य सचिव होते हैं, जबकि मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा नामित संयुक्त सचिव/ उप सचिव या ओएसडी और स्वास्थ्य विभाग के आंतरिक।वित्तीय सलाहकार कमेटी के सदस्य होते हैं।
    = किस रोग के इलाज के लिए कितनी सहायता राशि का प्रावधान
  1. कैंसर रोग के लिए राज्य के अंदर बिना सर्जरी के लिए 80 हजार, सर्जरी के लिए एक लाख, राज्य के बाहर बिना सर्जरी के लिए एक लाख, सर्जरी के लिए 1.20 लाख रुपए।
  2. ह्रदय रोग में एमभीआर के लिए 1.5 लाख, एभीआर के लिए 1.5 लाख, डीभीआर के लिए 1.90 लाख, पीपीसीए के लिए 1. 35 लाख, सीसीआर के लिए 1.80 लाख, भीएसडी के लिए 85 हजार, एएस डी के लिए 85 हजार, पी डी ए 60 हजार, पीटीओएफ 1.80 लाख, पेस मेकर के लिए एक लाख, लाईमोजोमा/ ओएमभी के लिए 1.20 लाख, सीएबीजी के लिए 1.80, बी एमभी के लिए 60 हजार रुपए।
  3. एड्स के लिए 1. 20 लाख रुपए।
  4. मस्तिष्क रोग के लिए छोटे आपरेशन के लिए 60 हजार रुपए और बड़े आपरेशन के लिए तीन लाख रुपए।
  5. नेत्र रोग में मोतियाबिंद का आपरेशन के लिए 20 हजार, रेटीना का आपरेशन के लिए 40 हजार रुपए।
  6. स्पाइनल सर्जरी के लिए 1.80 हजार रुपए।
  7. मेजर वासकुलर सर्जरी के लिए 2.40 हजार रुपए।
  8. गुर्दा रोग में प्रत्यारोपण के लिए 3 लाख रुपए।
  9. कोकिलियर इएम प्लांट के लिए 5.50 लाख रुपए।
  10. हड्डी रोड में टोटल हिप रिप्लेसमेंट ( सीमेंटेड) के लिए 1.20 लाख, टोटल हिप रिप्लेसमेंट ( अन सीमेंटेड) के लिए
    1.70 लाख, टोटल नी रिप्लेसमेंट के लिए 1.5 लाख रुपए।
  11. प्लास्टिक सर्जरी एसिड अटैक के पीड़ित (चेहरा ) की सर्जरी के लिए 1.80 लाख, शरीर के अन्य भाग की सर्जरी के लिए 1.20 लाख रुपए।
  12. बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सर्जरी सहित के लिए 5 लाख रुपए।
  13. हिमोफिलिया सर्जरी सहित के लिए 80 हजार रुपए।
  14. ट्रांस जेंडर को सर्जरी कराने के लिए 1.5 लाख रुपए।
  15. हेपेटाइटिस के लिए एक लाख रुपए।
  16. ट्रामा, ब्रेन हेमरेज और दुर्घटना के लिए ( सर्जरी और बिना सर्जरी) के लिए एक लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।
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बिहार :मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से 16 बीमारियों के इलाज के लिए प्रदान किया जाएगा आर्थिक सहायता

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