एजेंसी संचालक वाहनों का शुल्क विभाग में करें जमा, डीटीओ ने दिए निर्देश

बेहतर न्यूज अनुभव के लिए एप डाउनलोड करें

कैमूर/भभुआ(ब्रजेश दुबे):

वाहन एजेंसी संचालको को नया वाहन बेचने के बाद उसका शुल्क विभाग में जमा कराने का निर्देश दिया गया है।इस बारे में जिला परिवहन पदाधिकारी रामबाबू ने बताया कि जिले के विभिन्न एजेंसियों के मामले अभी लंबित हैं। सभी एजेंसी संचालकों को शुल्क जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके अलावा एचएसआरपी नंबर अपलोड नहीं करने वाले वाहन एजेंसियों का पासवर्ड बंद किया जाएगा।

बता दें कि एजेंसी संचालक वाहन बेचने के बाद विभागीय पोर्टल पर वाहनों का एचएसआरपी नंबर अपलोड करने में लापरवाही बरत रहे हैं। इस कार्य को प्राथमिकता के साथ पूरा कराने हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी रामबाबू ने सभी एजेंसी संचालकों को निर्देश दिए हैं। डीटीओ ने बताया कि एजेंसी संचालक एचएसआरपी नंबर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड नहीं कर रहे हैं। जिसकी वजह से कार्ड जारी करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।









एजेंसी संचालक वाहनों का शुल्क विभाग में करें जमा, डीटीओ ने दिए निर्देश