भागलपुर /जनार्दन शर्मा
भागलपुर के विशेष पाक्सो कोर्ट ने 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है ।
वहीं 10 हजार रुपये का जुर्माना देने को कहा गया है। कोर्ट ने पीड़ित बच्ची को राज्य सरकार 5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी दिया है ।
अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने बताया कि 3 अप्रैल 2018 को जिले के शाहकुंड थाना क्षेत्र में आरोपी द्वारा 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था ।उन्होंने बताया कि पीड़िता के परिजनों द्वारा महिला एफआईआर दर्ज कराया गया था।
इसके बाद पीड़ित बच्ची का मेडिकल करवाया गया था। इस मामले में डॉक्टर ने भी दुष्कर्म की पुष्टि की थी। ये पहला आरोपी था जिसको सजा दी गयी। उन्होंने बताया कि मामले में दो अन्य नाबालिग भी शामिल थे जिसके विरुद्ध किशोर न्याय बोर्ड में मामला चल रहा है।
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