गांजा तस्करी के आरोपी को अदालत ने 20 वर्षों की सुनाई सजा

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1 लाख रुपए का लगाया गया जुर्माना

किशनगंज/प्रतिनिधि


जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश-3 सुमित कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में अहम फैसला सुनाया।अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में आरोपी को 20 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।कटिहार जिले के पोठिया थाना क्षेत्र निवासी आरोपी मोती मोदी को 20 वर्षों की सजा और एक लाख रुपयों का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत में अपर लोक अभियोजक प्रणव कुमार ने शानदार दलीलें पेश की।तीन वर्ष पूर्व वर्ष 2021 में सदर थाने में कांड संख्या 558/2021 के तहत आरोपी मोती मोदी को गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था।

इसी मामले अदालत में केस की सुनवाई चल रही थी।सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।कटिहार के पोठिया थाना क्षेत्र निवासी मोती मोदी को किशनगंज पुलिस ने 10 नवंबर 2021 को फरिंगगोला चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसकी डीसीएम ट्रक की जांच की थी। जिसमें कुल 599.08 किलोग्राम गांजा छुपा हुआ पाया गया था। इस मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों के बयान पेश किए।जिन्होंने आरोपी के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किया।

न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर मोती मोदी को दोषी ठहराया। गिरफ्तारी के बाद से ही आरोपी मोती मोदी कारा अभिरक्षा में था। किशनगंज पुलिस ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह समाज में मादक पदार्थों के खिलाफ एक मजबूत संदेश है। नागरिकों का मानना है कि ऐसे कठोर निर्णयों से न केवल कानून व्यवस्था सुधरेगी बल्कि नशे के सौदागरों को भी चेतावनी मिलेगी।

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