किशनगंज /प्रतिनिधि
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम कुमार गुंजन की अदालत ने गुरुवार को पोक्सो अधिनियम के मामले में एक अहम फैसला सुनाया है।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार गुंजन की अदालत ने कोचाधामन बहीचाकुट्टी निवासी आरोपी मोहम्मद जाकिर उर्फ मोहम्मद जाकिर आलम को पोक्सो अधिनियम की धाराओं ब अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा में आजीवन कारावास व 1 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी।
वही अर्थदंड की राशि का भुगतान पीड़िता को देय होगा। विशेष लोक अभियोजक पोक्सो अधिनियम मनीष कुमार साह ने अदालत में सजा की बिंदु पर दलीलें पेस की।मामले में दो वर्ष पूर्व कोचाधामन थाना में कांड संख्या 280/22 व पोक्सो वाद संख्या 10/23 में दर्ज कांड के तहत नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया गया था।इसी मामले में आरोपी के विरुद्ध अदालत में केस की सुनवायी चल रही थी।
विशेष लोक अभियोजक पोक्सो अधिनियम मनीष कुमार साह ने सजा की बिंदु पर तथ्य प्रस्तुत किया।मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पथम सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम कुमार गुंजन की अदालत के द्वारा सजा सुनायी गई।वही पीड़िता को सरकार की ओर से 7 लाख रुपये मुआवजा की राशि देने का भी आदेश निर्गत किया गया।