अररिया /बिपुल विश्वास
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अररिया जिला में अधिक ठंड तथा विशेष रूप से सुबह और शाम के समय कम तापमान की स्थिति है, जिसके कारण पढ़नेवाले छोटे बच्चों एवं छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।
उपर्युक्त परिपेक्ष में डीएम अनिल कुमार द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी कर अररिया जिला के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों (प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं कोचिंग संस्थान सहित) में वर्ग-08 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर दिनांक 25.01.2025 तक प्रतिबंध लगाया गया है।
वर्ग-08 के ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधिर्थी पूर्णहन 10:00 बजे से अपराह्न 03:30 बजे के चीच संचालित की जा सकती है। प्री-बोर्ड बोर्ड की परीक्षा हेतु संचालित किए जाने बाली विशेष कक्षाओं/परीक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रहेगा। इस अवधि में विद्यालय में शिक्षक अपने कर्तव्य पर बने रहेंगे ।
उर्पयुक्त आदेश दिनांक-24.01.2025 से लागू होगा एवं दिनांक 25.01.2025 तक प्रभावी रहेगा ।
जिला शिक्षा पदाधिकारी अररिया, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई०सी०डी०एस०), अररिया, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अररिया एवं सभी संबंधित पदाधिकारी को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है।