किशनगंज/प्रतिनिधि
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एससीएसटी कुमार गुंजन की अदालत ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाया।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विषेष न्यायाधीश एससीएसटी कुमार गुंजन की अदालत ने एससीएसटी के एक मामले में तीन आरोपियों को सजा सुनायी है।जिसमें अररिया जिले के प्लासी थाना क्षेत्र निवासी आरोपी अजीम उर्फ अजीमुद्दीन, सिकटी थाना क्षेत्र निवासी खुर्शीद आलम व टेढ़ागाछ थाना क्षेत्र के बलवा जागीर के बाबर अली को एससीएसटी अधिनियम की धाराओं में सजा सुनायी गई।
वही अलग अलग धाराओं में अर्थदंड की भी सजा सुनायी गई।अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी।विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी अधिनियम आदू लाल ने अदालत में सजा की बिंदु पर दलीलें पेस की।वही परिवादी के सहयोगी अधिवक्ता के रूप में वरीय अधिवक्ता नुरुश सोहेल, रामानंद गणेश व आशीष कश्यप शामिल थे।विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी अधिनियम आदु लाल ने बताया कि आरोपियों को धारा 147/149 के तहत 1 वर्ष की सजा व 1 हजार अर्थदंड, धारा 323/149 के तहत 6 माह की सजा व 500 रुपए अर्थदंड, 506/149 की धाराओं में 1 वर्ष की सजा व 1 हजार रुपए अर्थदंड की सजा अदालत के द्वारा सुनायी गई।
इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(1)),10(टेन) के तहत दो-दो वर्षों की सजा एवं 10 -10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनायी गई।अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर 1 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी अधिनियम आदू लाल ने बताया कि मामले में 11 वर्ष पूर्व टेढ़ागाछ थाना में कांड संख्या 74/2013 व सत्र वाद संख्या 468/15 में दर्ज कांड के तहत टेढ़ागाछ थाना क्षेत्र की महिला गुलाबी देवी ने इनके विरुद्ध मामला दर्ज करवाया था।मामले में खेत में कार्य कर रहे मजदूरों के साथ आरोपियों ने जाती सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए मारपीट की थी।साथ ही इनके घर में भी तोड़ फोड़ की थी।विचारण के दौरान तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए अदालत के द्वारा सजा सुनायी गई।