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हत्या के मामले में आरोपी को सुनायी गई आजीवन कारावास की सजा,जुर्माना भी लगाया गया

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किशनगंज/प्रतिनिधि

हत्या के मामले में गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय मनीष कुमार की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।हत्या के मामले में आरोपी बेलवा निवासी सफीरुद्दीन को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय मनीष कुमार की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी।साथ ही 50 हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनायी गई।सत्र बाद संख्या 77/21 में सजा सुनायी गई।मामले में अपर लोक अभियोजक प्रणव कुमार ने सजा की बिंदु पर शानदार जिरह पेश किया।

पांच वर्ष पूर्व वर्ष 2019 को नवंबर माह में सदर थाने में सूचक मोहम्मद ताहिर ने कांड संख्या 528/19 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था।सूचक मोहम्मद ताहिर का आरोपी सफीरुद्दीन से जमीनी विवाद चल रहा था।मामले में 1 नवंबर 2019 को आरोपी सफीरुद्दीन ने सूचक मोहम्मद ताहिर के पुत्र मोहम्मद जाफर को तलवार के वार से चोटिल कर दिया था।

जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल व एमजीएम बाद में सिलिगुड़ी रेफर कर दिया गया था।जिसकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी।इसी घटना को लेकर थाने में प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद उक्त वाद की सुनवायी न्यायालय में चल रही थी।इसी मामले में अदालत ने गुरुवार को सजा की बिंदु पर अपना अहम फैसला सुनाया।

हत्या के मामले में आरोपी को सुनायी गई आजीवन कारावास की सजा,जुर्माना भी लगाया गया

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