किशनगंज /प्रतिनिधि
विधिक सेवा दिवस के अवसर पर बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार किशनगंज के द्वारा शनिवार को मंडल कारा में बंदियों के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जागरूकता कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता संगीता मानव ने बंदियों के अधिकार, मुफ्त कानूनी सेवा प्राप्त करने की विधि के साथ साथ प्ली बारगेनिंग के बारे में बताया। पैनल अधिवक्ता ने बंदियों को प्ली बारगेनिंग के सम्बंध में जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि प्ली बारगेनिंग से तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जिस पर कम गम्भीर अपराध का आरोप लगाया गया है अथवा किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा अपराध जिसकी सजा सात वर्ष या उससे कम है या आरोपी ने पहली बार अपराध किया है तो ऐसे में आरोपी अपनी गलती स्वीकार कर क्षमायाचना कर सकता है।
अपनी सजा कम कराने के लिए न्यायालय के समक्ष आवेदन कर सकता है। प्ली-बारगेनिंग का लाभ किसी भी विचाराधीन को एक बार ही मिल सकता है।विधिक जागरूकता के अतिरिक्त सुरक्षित स्थान किशनगंज में भी जागरूकता कार्यक्रम किया गया। जिसमे पैनल अधिवक्ता मधुकर प्रसाद गुप्ता ने विधि विरुद्ध किशोर को विधिक सेवा के संबंध में जानकारी दी।