हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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किशनगंज /प्रतिनिधि

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमार गुंजन की अदालत ने मंगलवार को हत्या के एक मामले में अहम फैसला सुनाया।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमार गुंजन की अदालत ने पोठिया थाना क्षेत्र के इम्तियाज अली की हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थिक दंड की सजा सुनाई।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने आरोपी पोठिया , उदगारा निवासी मोहम्मद इजराइल उर्फ लाल बानो को हत्या के मामले में सजा सुनाई। दोनों पक्षों की दलील सुनाने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत में अपर लोक अभियोजक सुरेन प्रसाद साहा व अपर लोक अभियोजक प्रणव साहा ने शानदार दलीलें पेश की।अदालत ने सत्र वाद संख्या 157/19 की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।

अपर लोक अभियोजक सुरेन प्रसाद साहा व अपर लोक अभियोजक प्रणव साहा ने बताया कि मामले में वर्ष 2019 में पीड़िता ने अपने पति की हत्या का मामला पोठिया थाने में कांड संख्या 109/19 के तहत दर्ज करवाया था।इसी मामले की सुनवायी अदालत में चल रही थी।

मृतक की पत्नी को मुआवजा की राशि देने के लिये अदालत की ओर से डीएलएसए में भेजा गया है।इस मामले में सरकार की ओर से गवाह सुरक्षा योजना के तहत मृतक की पत्नी की गवाही करवायी गई।

हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा