राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल के निर्देश पर विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश
किशनगंज /प्रतिनिधि
दाखिल खारिज आवेदन को अस्वीकार करने से पूर्व आवेदक के पक्ष की सुनवाई करने को भी अब सुनिश्चित किया जायेगा। राजस्व एवम भूमि सुधार मंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल के निर्देश पर विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं समाहर्ता को आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के मुताबिक दाखिल खारिज आवेदनों की समीक्षा के क्रम में यह ज्ञात हुआ है कि इन आवेदनों पर कर्मचारी द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति लगाने पर बिना आवेदक का पक्ष सुने अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी द्वारा दाखिल खारिज अस्वीकृत हो जाता है । जिसके बाद आवेदक को उसकी अपील में भूमि सुधार उपसमाहर्ता के न्यायालय में जाना पड़ता है जबकि कई बार कोई दस्तावेज अपठनीय रहने अथवा प्रासंगिक दस्तावेज छूट जाने के कारण भी आवेदन में आपत्तियां लगायी जा सकती है।
आदेश में आगे कहा गया है की दाखिल खारिज की संपूर्ण प्रक्रिया अधिनियम के तहत प्रावधिक हैएवं इस अधिनियम में सुनवाई एवं साक्ष्य दोनों के प्रावधान दिये हुए हैं।मालूम हो की इस आदेश के आने के बाद राज्य के जमीन मालिकों को राहत मिलेगी और उनके समस्याओ का समाधान होगा । आदेश जारी होने की सूचना मिलने के बाद लोग डॉ दिलीप कुमार जायसवाल की सराहना कर रहे है ।