किशनगंज /सागर चन्द्रा
नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पथम सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम किशनगंज श्री कुमार गुंजन की अदालत ने बहादुरगंज थाना क्षेत्र के गोपालगंज बैसा निवासी आरोपी शहनवाज आलम को 10 वर्षों के कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी।
अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।विशेष लोक अभियोजक पोक्सो अधिनियम किशनगंज मनीष कुमार साह ने अदालत में सजा की बिंदु पर दलीलें पेस की।
मामले में डेढ़ वर्ष पूर्व बहादुरगंज थाना कांड संख्या 262/21 के तहत नाबालिग के साथ पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया गया था।इसी मामले में आरोपी के विरुद्ध अदालत में मामले की सुनवायी चल रही थी।
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