दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय मुस्लिम समाज में बहुविवाह और “निकाह हलाला “की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के लिए पांच न्यायाधीशों की नई संविधान पीठ का गठन करेगा । मालूम हो कि प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने उक्त बातें कही हैं।
दरअसल इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका दायर करने वाले वकील अश्विनी उपाध्याय ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायधीश हिमा कोहली और न्यायमूर्ति जे बी पर्दीवाला की तीन सदस्य पीठ से अनुरोध किया था की इस मामले में संविधान पीठ को नए सिरे से गठित किया जाए और हलाला को असंवैधानिक अवैध घोषित करने का आग्रह किया गया है ।
शीर्ष अदालत ने जुलाई 2018 में याचिका पर विचार किया था और इस मामले को संविधान पीठ के पास भेज दिया था, जो पहले से ही ऐसी याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी । संविधान पीठ के गठन की प्रक्रिया जल्दी शुरू होने की संभावना जताई जा रही है ।