कैमूर/भभुआ(ब्रजेश दुबे):
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) अंतर्गत असंगठित कामगारों के लिए पेंशन योजना का निर्णय श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है। बताते चलें कि 25 जून को समाहरणालय सभाकक्ष में जिला पदाधिकारी कैमूर के अध्यक्षता में बैठक आहूत की गई जिसमें निम्नांकित बिंदुओं पर चर्चा किया गया.
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन असंगठित कामगारों के लिए पेंशन योजना हेतु अहर्ता 18 से 40 वर्ष की उम्र एवं पी.एफ., ई.एस.एल., एन.पी.एस से आच्छादित ना हो। असंगठित कामगारों के लिए पेंशन योजना से संबंधित अंशदान की न्यूनतम राशि 55 रुपये से अधिकतम 200 रूपये प्रति माह देना होगा।60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 3000 रूपये की प्रतिमाह सुनिश्चित आजीवन पेंशन मिलेगा। योजना का लाभ उसी काम गरो को मिलेगा जिसका आय 15000 रूपये से कम तथा आयकर दाता नहीं हो।

इस योजना से जुड़ने के लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में आधार कार्ड और बचत जनधन खाते के दस्तावेजों के साथ पहुंच कर अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा।जिला पदाधिकारी कैमूर के द्वारा निर्देश दिया गया कि डीपीओ आईसीडीएस, जीविका, मनरेगा के कर्मियों को आच्छादित करें।
इसी बैठक के क्रम में पीएचइडी एवं पंचायती राज विभाग से संबंधित नल जल योजना का समीक्षा किया गया जिसमें सभी योजनाओं को चालू कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्राप्त लक्ष्य के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में सभी विभागों के संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।