डेस्क /न्यूज लेमनचूस
चारा घोटाले में सजायाफ्ता राजद नेता लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू यादव को कुछ शर्तों के साथ जमानत की सुविधा प्रदान कर दी।जिसके बाद उनके परिवार और समर्थको में जश्न का माहौल है।
बता दे की झारखंड हाई कोर्ट में जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में अभियुक्त लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने लगभग 40 महीने जेल में गुजारी है, जो आधी सजा 30 महीने से भी अधिक है। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद लालू यादव को बड़ी राहत मिली है।
अदालत ने जमानत के लिए यह शर्त रखी है कि लालू यादव को CBI कोर्ट द्वारा सजा के साथ मुकर्रर किए गए जुर्माना राशि में से 10 लाख कोर्ट में जमा करनी होगी।जमानत मिलने के बाद लालू यादव अब जेल से बाहर आ जायेंगे। वही जमानत मिलने के बाद लालू यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पिछड़ों को अधिकार दिलाकर सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत करने वाले मसीहा को आज हाईकोर्ट ने बेल दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि एक बार फिर से स्वागत है बड़े साहब साथ ही बिहार वासियों को बधाई दी है।