नवादा :जिला पदाधिकारी ने खनन एवं मध निषेध विभाग के कार्यों की समीक्षा की,दिए आवश्यक निर्देश

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नवादा/रामजी प्रसाद एवं कुमार विश्वास

जिला पदाधिकारी श्री यशपाल मीणा ने आज अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में खनन और मध निषेध के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को कई निर्देश दिए है। जिले में कुल 59 स्थानों पर बालू घाट की नीलामी की गई है ।यह बालू घाट जय माता दी संवेदक को 1 अक्टूबर 2021से मार्च 22 तक हुई है। पूर्व से ही जय माता दी के द्वारा जिला में बालू खनन का कार्य किया जा रहा है। बालू के उठाव और परिवहन के संबंध में कई आवश्यक निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि जो भी चालान निर्गत होते हैं उसको विधि सम्मत तरीके से जांच की जाए ।फर्जी चलाए पाए जाने पर प्राथमिकी दर्ज की जाए ।बालू की डिमांड अधिक है इसलिए नवादा में बालू का उठाव अधिक हो रहा है। उन्होंने बताया कि नदी के किनारे को 5 मीटर छोड़कर छोड़कर ही बालू का उठाव /बालू का खनन करना है । नदी के पानी से बालू का उठाव कदापि नहीं करना है ।नियम का उल्लंघन एवं अनियमितता पाए जाने पर सभी अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया कि प्राथमिकी दर्ज करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई भी करना सुनिश्चित करें।







उन्होंने स्पष्ट कहा कि बालू के उठाव से नदी के बहाव नहीं रुकना चाहिए ।ट्रैक्टर और बसों में बालू का ओवरलोडिंग की जांच करने के लिए कई निर्देश दिए। ट्रक और ट्रैक्टर बालू परिवहन जब भी करेंगे तो ऊपर से तिरपाल आदि से ढका होना चाहिए, जिससे कि रास्ते में किसी व्यक्ति को बालू से सड़क दुर्घटना ना हो और वायु प्रदूषण भी नहीं हो। जय माता दी के द्वारा जारी किए गए चालान को सभी अंचलाधिकारी जांच करना सुनिश्चित करेंगे। चालान पर 6 घंटे का समय अंकित रहता है। एक चालान से नदी में एक ही बार बालू का उठाव करना है ।फर्जी चलान पाए जाने पर तत्काल गाड़ी मालिक पर प्राथमिकी दर्ज करना सुनिश्चित करें। जिस घाट से बालू उठाव का आदेश दिया गया है उसी घाट से ही आगे भी बालू उठाना है इसका उलंघन करने वालों के खिलाफ सी औ को विधिसम्मत कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है भावन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को बालू उठाव का चलन सही है कि फर्जी देखने के निर्देश दिया गया है






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