बिहार :कैबिनेट की बैठक में 19 एजेंडों पर लगी मुहर ,हाजीपुर में 40 करोड़ की लागत से बनेगा व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

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पटना /संवादाता

शुक्रवार को बिहार कैबिनेट की हुई बैठक में 19 एजेंटों पर मोहर लगी है ।राज्य सरकार ने हाजीपुर में व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (VTC) की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की है।केंद्र की अनुमानित लागत ₹4010.77 लाख (चालीस करोड़ दस लाख सतहत्तर हजार रु०) मात्र का वहन भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सामानुपातिक 50:50 के आधार पर किया जायेगा। जिसमे करीब 2500 युवक युवतियों को रोजगार मिलने की संभावना जताई गई है । वही हरियाली मिशन के तहत चलाए जा रहे मुख्य मंत्री निजी पौध शाला योजना में संशोधन का प्रस्ताव पारित किया गया है ।






कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-84 (मोजपुर बक्सर खण्ड) के फोरलेन चौड़ीकरण हेतु भोजपुर जिलान्तर्गत अंचल-बिहियाँ में 0.024720 एकड़ किस्म जमीन nhai को निशुल्क हस्तांतरित करने की अनुमति दी गई है ।वहीं राज्य कर्मियों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति की प्रत्यायोजित शक्ति में संशोधन किया गया है। इससे राज्य कर्मियों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावों का त्वरित निष्पादन किया जा सकेगा।बैठक में मधुबनी जिले के तत्कालीन चिकत्सा पदाधिकारी डॉ उदय शंकर प्रसाद को बर्खास्त करने की भी स्वीकृत प्रदान की है । डॉ प्रसाद को अनुपस्थित रहने की वजह से बर्खास्त किया गया है ।वहीं आरा की चिकत्सक कुशुम सिन्हा को सेवा निवृति दे दी गई है ।

वहीं कैबिनेट ने राज्य सरकार द्वारा षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा को आंशिक संशोधन के साथ स्वीकृति प्रदान की है। अनुशंसा की स्वीकृति के फलस्वरूप प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रतिनिधायन (Devolution) एवं स्थानीय निकायों को अंतरित की जायेगी। प्रतिनिधायन (Devolution) की राशि राज्य के अपने शुद्ध कर राजस्व का 10 प्रतिशत होगा एवं अनुदान (Grant) की राशि पिछले वित्तीय वर्ष के राज्य के कुल व्यय (वास्तविकी) का 2.50 प्रतिशत होगा किसी वर्ष के लिए अनुदान के रूप में आगणित राशि का 50 प्रतिशत स्थानीय निकायों को सीधे तौर पर हस्तांतरित की जायेगी एवं 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उन स्कीमों के अंतर्गत व्यय किया जायेगा, जिनका उद्देश्य स्थानीय निकायों को विकास करना है। पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय शहरी निकायों को कुल हस्तांतरित होने वाली राशि का विभाजन 65:35 के अनुपात में किया जाएगा ।साथ ही कैबिनेट द्वारा परिवहन विभाग एवं अन्य विभागों से जुड़ी योजनाओं को मंजूरी दी गई है ।






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